सीनियर सिटिजन सेंविंग्‍स स्‍कीम

धारा 80सी के तहत कर में कटौती के लाभ के लिए 60 वर्ष की अधिक उम्र के व्‍यक्ति सीनियर सिटिजन सेविंग्‍स स्‍कीम (एससीएसएस) में निवेश कर सकते हैं। वैसे निवेशक जिनकी उम्र 55 साल से अधिक और 60 साल के बीच है और जिन्‍होंने वोलंटरी रिटायरमेंट लिया है, वह भी इस स्‍कीम का लाभ उठा सकते हैं। इस पर सालाना 9.20 फीसदी का ब्‍याज मिल रहा है जो तिमाही मिलता है। पांच साल से पहले इससे निकासी नहीं की जा सकती।